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यह ₹2,000 का धमाका नहीं बल्कि भारतीयों को अरबों का धोखा था: ममता बनर्जी





पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरबीआई द्वारा ₹2,000 के नोट चलन से वापस लिए जाने के एलान पर कहा है, "यह ₹2,000 का धमाका नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों को अरबों का धोखा था।" उन्होंने कहा, "नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है, उसे भुला नहीं सकते।" बकौल ममता, जिसने नोटबंदी की उसे माफ नहीं किया जाना चाहिए।




₹2,000 के नोट को चलन से वापस क्यों ले रहा है आरबीआई ?



₹2,000 के नोट को चलन से बाहर करने का एलान कर आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर-2016 में पहली बार पेश किए गए ₹2,000 के नोट आमतौर पर लेनदेन में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। बकौल आरबीआई, आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ₹2,000 के अलावा अन्य मूल्य के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।


बंगाल में रेलवे प्लैटफॉर्म पर बिजली का तार गिरने से शख्स को लगा करंट, कैमरे में कैद हुई घटना

बंगाल में रेलवे प्लैटफॉर्म पर बिजली का तार गिरने से शख्स को लगा करंट, कैमरे में कैद हुई घटना

सोशल मीडिया पर सीसीटीवी कैमरे का एक फुटेज सामने आया है जिसमें खड़गपुर रेलवे स्टेशन (पश्चिम बंगाल) पर एक शख्स को करंट लगते दिख रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स को बिजली का तार छूते हुए निकल गया जिसके बाद वह बेसुध होकर ट्रैक पर गिर गया। बकौल रिपोर्ट्स, घटना में पीड़ित शख्स झुलस गया है।

नंदीग्राम चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर, सुनवाई आज


 नंदीग्राम चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर, सुनवाई आज

 सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के करीबी वकील संजय बसु ने याचिका दायर कर नंदीग्राम परिणाम को चुनौती दी और अदालत की निगरानी में पुनर्मतगणना की मांग की।

 द्वारा: एक्सप्रेस समाचार सेवा |  कोलकाता |

 अपडेट किया गया: जून १८, २०२१ ४:३३:२४ पूर्वाह्न

 ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी

 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पूर्व मंत्री से भाजपा नेता बने सुवेंदु अधिकारी।  (फाइल फोटो)

 नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई।  पूर्वी मिदनापुर जिले में बेशकीमती सीट के लिए सुवेंदु अधिकारी के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई में फंसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी अपने प्रमुख लेफ्टिनेंट से हार गईं।

 हाईकर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।  लिस्टिंग के अनुसार, न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल-न्यायाधीश पीठ सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करेगी

 सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, अभिषेक बनर्जी के करीबी वकील संजय बसु ने याचिका दायर कर नंदीग्राम परिणाम को चुनौती दी और अदालत की निगरानी में पुनर्मतगणना की मांग की।


 विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद 3 मई को ममता ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटों की दोबारा गिनती से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी.  अपने दावे का समर्थन करने के लिए एक व्हाट्सएप संदेश दिखाते हुए, उसने कहा कि आरओ को उसकी जान का डर है और वह दबाव में है।  ईवीएम से छेड़छाड़ का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।

 3 मई को व्हाट्सएप संदेश दिखाते हुए, तृणमूल सुप्रीमो ने कहा था, “बीजेपी ने एक बुरा खेल खेला।  मुझे नहीं पता क्यों।  मैंने सुना है कि केंद्रीय बल के जवानों ने मतगणना केंद्र पर अधिकारियों को धमकाया था और लगभग 40 मिनट तक बिजली कटौती भी की गई थी।”


 उन्होंने आगे कहा था, "यह कैसे हुआ कि चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के परिणाम को (उनके पक्ष में) बुलाकर उलट दिया?  हम कोर्ट का रुख करेंगे।"


 

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के 'पश्चिम बंगाल आवास उद्योग विनियमन अधिनियम 2017' को खारिज कर दिया






 

 नई दिल्ली: ममता बनर्जी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम के रूप में शपथ ली है।  इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका दिया।  सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट, 2017 (WBHIRA) पर हमला किया।  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को फैसला दिया।

 बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के स्थान पर कानून बनाया था।  राज्य सरकार के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए अदालत ने कहा कि समानांतर शासन स्थापित करने के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।  सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार का कानून है, तो राज्य सरकार उसी तरह का कानून नहीं बना सकती है।  एक बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, "पश्चिम बंगाल ने एक समानांतर शासन स्थापित करने की कोशिश की है जो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।"

 मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को केंद्रीय कानून पर अतिक्रमण करार दिया है और कहा है कि कानून ने एक समानांतर व्यवस्था बनाई और संसद के अधिकार क्षेत्र के साथ हस्तक्षेप किया।  अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में, राज्य सरकार का कानून मौजूद नहीं रह सकता है और उसे रद्द कर दिया जाता है।


*CM ममता की बड़ी मांग- देश में हो 4 राजधानी, एक ही राजधानी क्यों?*



पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है कि देश में 4 राजधानियां होनी चाहिए.नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया. इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा क़ि मेरा मानना है कि भारत में 4 राजधानियां होनी चाहिए. अंग्रेजों ने पूरे देश पर कोलकाता से शासन किया. हमारे देश में केवल एक ही राजधानी क्यों होनी चाहिए.इससे पहले नेताजी की जयंती पर टीएमसी सुप्रीमो ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने आज देशनायक दिवस मनाया है. रवींद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को देशनायक कहा था. ये पराक्रम क्या है? सीएम ने साथ ही कहा कि जब नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, तो उन्होंने गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु के लोगों सहित सभी को साथ लिया. वह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ खड़े थे.






सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं आज से पहले उनकी की जयंती को मनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करना चाहूंगी. केंद्र पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि उन्होंने मूर्तियों के निर्माण और एक नए संसद परिसर में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हम आजाद हिंद स्मारक का निर्माण करेंगे. हम बताएंगे कि यह कैसे किया जाता है.सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं आज से पहले उनकी की जयंती को मनाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करना चाहूंगी. केंद्र पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि उन्होंने मूर्तियों के निर्माण और एक नए संसद परिसर में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हम आजाद हिंद स्मारक का निर्माण करेंगे. हम बताएंगे कि यह कैसे किया जाता है.

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